गुरुवार, 12 मई 2016

बुधवार, 4 मई 2016

All of life's problems

All of life's problems
are only due to 2 words
"early" and "late"
We dream too early,
And act too late.
We trust too early
And forgive too late.
We get angry too early
And apologize too late.
We give up too early
And restart too late.
We cry too early
And smile too late
Change "EARLY"
or it will be too "LATE"

रविवार, 1 मई 2016

7 वें वेतन आयोग का बिल हुआ पास

7 वें वेतन आयोग का बिल हुआ पास:

नई दिल्ली, 7 वें वेतन आयोग का बिल हुआ पास: केन्द्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर केन्द्रीय कर्मचारियों को अच्छी खबर केन्द्र सरकार ने कल केबिनेट की बैठक में 50% डीए बेसिक मे जोड़ने के प्रस्ताव को पास कर दिया है यह आदेश दिनाँक / 01/2016 01 से मान्य होगा.अब डी ए मर्ज होने के बाद कुल डी ए 63% होगा 

-1 न्यूनतम वेतन 21000 / 

-2 कोई ग्रेड भुगतान प्रणाली और खुले समाप्त scales.

-3 सेवानिवृत्ति - सेवा या earlier.

-4 जो भी उम्र के 60yrs के 33yrs। एचआरए 30% सीसीए reinforced.

-5 किया जाना है। पदों की श्रेणियाँ 1.1.2016.7 से प्रभाव की modified.

-6 Date हो। प्रभावी लागू करने की सिफारिशों के साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और डी एस एंड टी आदि से सीपीसी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत सीपीसी संयुक्त मसौदा ज्ञापन agreed.

-7th गणना 2.86 एक्स मूल वेतन 1 जनवरी 2016 सदस्य (जुड़ी 26 पृष्ठों की रिपोर्ट) वेतनमान गुणा कारक 2.15 और नए मूल वेतन हो जाएगा (पुराने पीबी + जीपी) * 2.15 (।) पेंशन और परिवार के द्वारा जीपी सहित पंजाब में तैयार की वेतन के आधार पर गणना कर रहे हैं पेंशन गुणा कारक 2.50 होना चाहिए। सदस्य (14 पृष्ठों की रिपोर्ट संलग्न) वर्ग 2 (डी) के लिए कक्षा 1 (सी) के लिए तय की बुनियादी (बी) के लिए पांच श्रेणियों (ए) 2500 1500 1200 में विभाजित वेतन वृद्धि की वार्षिक दर 1000-ग्रुप-ए, 800-ग्रुप-बी, 600 सालाना कक्षा 4 के लिए कक्षा 3 (ई) 400 के लिए -Group सी। सदस्य (जुड़ी 32 पृष्ठों की रिपोर्ट) वर्तमान MACPs योजना सेवा जारी की 10,18,25,30 वर्ष पूरे होने के बाद उन्नयन 4 देकर बदला जाना चाहिए। यह 6 सीपीसी में था और वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई से प्रभावी के स्थान पर 1 जनवरी रूप में होना चाहिए सदस्य (जुड़ी 28 पृष्ठों की रिपोर्ट) मकान किराया भत्ता होना चाहिए 2016/01/01 और गृह निर्माण अग्रिम नए मूल वेतन का 50 गुना होना चाहिए। सदस्य (जुड़ी 12 पृष्ठों की रिपोर्ट) परिवहन भत्ता एक्स श्रेणी के शहरों में नए मूल वेतन + डीए का 10% और वाई श्रेणी के शहरों में नए मूल वेतन + डीए का 5% होना चाहिए। सदस्य (38 पृष्ठों की रिपोर्ट संलग्न) (क) प्रति माह नए मूल वेतन के 5% @ अलग तीन राज्यों में कम से कम तीन पोस्टिंग पूरी कर ली है, जो केवल उन लोगों के लिए अखिल भारतीय हस्तांतरण भत्ता। जल्दी है, जो भी (ख) अधिकतम सेवा लंबाई 31years, शर्त के साथ सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए 60 वर्ष अधिकतम आयु। (ग) पाटा सैन्य विशेष वेतन नए मूल वेतन के 5% @ में या तो कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जो उन लोगों के लिए ही होना चाहिए पूर्वोत्तर क्षेत्र या जम्मू-कश्मीर क्षेत्र। सदस्य (जुड़ी 24 पृष्ठों की रिपोर्ट) नई वेतनमान .old पीबी -1, जीपी-1800 नए वेतनमान 15,000-33,600 हैं, पीबी -1, जीपी 1900 और 2000 नए वेतनमान 21,500-40,100, पुराने पीबी -1, GP- कर रहे हैं पुरानी 2400 और 2800 नए वेतनमान 25,000-43,600 हैं। ओल्ड पीबी -2, जीपी 4200 नए वेतनमान 30,000-54,800 हैं, पुराने पीबी -2, जीपी 4600 और 4800 नए वेतनमान, पुराने पीबी -2, जीपी 5400 नए वेतनमान 45,000-90,000, पुराने पीबी 40,000-71,000 कर रहे हैं -3.GP-6600 नए वेतनमान 52000-100000 हैं। ओल्ड जीपी 7600 नए वेतनमान 60000-110000 हैं। ओल्ड जीपी 9000 नए वेतनमान 75000-125000.सातवाँ हैं वेतन आयोग: -एसएनबी नई दिल्ली -कर्मचारियों की 33 साल की नौकरी या 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति करने की सिफारिश। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की उम्र 60 से घटाकर 58 साल की।

Types of leaves and rules

अर्जित अवकाश= यह अवकाश प्रत्येक वर्ष     31 दिन के देय है। 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन दो किस्तों में देय है।
यह अवकाश पूरे सेवा काल में 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है। भारत में लगातार 120 दिन की तथा भारत से बाहर 180 दिनों की छुट्टी देय है।

मूल नि.- 81-बी(1)

-चिकित्सालय अवकाश- 

यह अवकाश उन कर्मचारियों को देय है जिनकी जान का जोखिम हो तथा सभी विभागों के सुरछा गार्डों एवं बंदी रच्छकों को देय है। यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को देय है।
प्राथमिकी चिकित्सक की संस्तुति पर 6 माह तक देय है। जिसमे प्रथम 3 माह पूर्ण वेतन पर तथा अगला 3 माह अर्ध वेतन पर। 3 वर्ष बाद पुनः6 माह का उपरोक्तानुसार देय होगा।

अध्ययन अवकाश(study leave)-

यह अवकाश पूरे सेवा काल 24 माह का अर्ध वेतन पर देय है। एक बार में लगातार 12 माह तक छुट्टी देय है। यह अवकाश भी किसी अन्य अवकाश से घटाया नही जायेगा।
नोट-यह उन्ही कर्मचारी को मिलेगी जिनकी सेवा काल 5 वर्ष हो गई हो। तथा यह अवकाश सेवानिवृति होने के 3 वर्ष पहले तक ही मिलेगी।
मूल नि.-84

प्रसूति अवकाश (महिलाओं के लिए )-

यह अवकाश केवल महिलाओं को प्रसूति हेतू 180 दिन यानी 6 माह तक 2 बच्चों तक देय है। तथा बच्चों के पालन पोषण हेतू 730 दिन तक पूरे वेतन पर दो बच्चों तक अलग से देय है। यह 730 दिन का अवकाश बच्चों के 18 वर्ष की उम्र होने तक due रहेगी। तथा एक कलेंडर वर्ष में 3 बार देय है। लेकिन एक बार में कम से कम 15 दिन का छुट्टी लेना होगा।
इसके अलावा गर्भ समापन अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 6 सप्ताह तक पुरे वेतन पर पूरे सेवा काल में असीमित बार देय है।
नोट- गर्भ समापन का मतलब बच्चा ख़राब होने से है।

सहायक नि.-153
शासनादेश संख्या-2-2017, दि. 08.12.2008

चिकित्सा अवकाश- यह अवकाश स्थाई कार्मिकों को पूरे सेवा काल में 12 माह तक पूरे वेतन पर तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पर देय है। 

मूल नि.-81-बी(3)

निजी कार्य पर, अर्ध वेतन पर अवकाश-

स्थाई कार्मिकों को यह अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिनों तक अर्ध वेतन पर देय है। यह अवकाश भी अर्जित अवकाश की तरह 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन कर्मचारी के खाते में जमा हो जाता है तथा यह अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पुरा यानी 365 दिनों तक जमा किया जा सकता है।

मूल नि.-81-बी(3)

असाधारण अवकाश ( बिना वेतन का )-

यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ मिलाकार अथवा बिना वेतन का अवकाश अलग से 5 वर्ष तक का देय है। 5 वर्ष से अधिक शासन द्वारा स्वीकृति किया जा सकता है।

मूल नि.-18, 81-बी(5)

विशेष बिकलांगता अवकाश-

यह अवकाश ड्यूटी करते समय दुर्घटना होने पर कूल 24 माह का निम्न प्रकार देय है।
1- प्रथम 6 माह पूरे वेतन पर। तथा यह 6 माह ड्यूटी मानी जायेगी।

2-119 दिन पूर्ण वेतन पर। लेकिन यह अवकाश माना जायेगा।

3-शेष 14 माह 1 दिन अर्ध वेतन पर देय है।

यह अवकाश किसी भी अन्य अवकाश घटाया नही जायेगा।

मूल नि.-83 तथा 83 ए
मूल नि.-9(6) ख (4)
मूल नि.-83 क (3) (ख)

राश्रीकृति अवकाश(commuted leave)-

यह अध्ययन अवकाश की तरह ही है। इसमें भारत में 45 दिन तक तथा भारत से बाहर 90 दिन तक पूरे वेतन पर देय है। लेकिन यह अवकाश निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर जमा अवकाश में से दुगुनी घटाई जायेगी।

मूल नि.-81(बी)-4

आकस्मिक अवकाश-

यह अवकाश प्रत्येक कलेंडर वर्ष में 14 दिन देय है। तथा 2-3दिन का विशेष अवकाश भी स्वीकृति किया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 10 दिनों की छुट्टी स्वीकृति हो सकती है। यह अवकाश कर्मचारी के खाते में जमा नही होगी। हर साल छुट्टी न लेने पर बची हुई छुट्टी स्वतः ही लेप्स हो जायेगी।
  ध्यान रहे यह अवकाश लेने पर बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे रविवार या अन्य छुट्टी को जोड़ा नही जायेगा।

सहायक नि.-201

संग अवरोध अवकाश-

यदि किसी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को संक्रामक रोग चेचक, हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया,या मष्तिक ज्वर आदि हो जाये तो उस कर्मचारी को जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संस्तुत अवधी के लिये यह अवकाश स्वीकृति किया जा सकता है। इसको ड्यूटी माना जाता है तथा पुरे वेतन पर देय है।  तथा किसी भी अन्य अवकाश में से घटाया नही जायेगा। यह अधिकतम 21 दिन तथा विशेष परिस्थियों में 30 दिन तक स्वीकृति किया जा सकता है।

सहायक नि.-202

12-प्रतिकार अवकाश-

यह अवकाश छुट्टी के दिन जैसे रविवार या अन्य छुट्टी के दिन ड्यूटी कराने पर उसके बदले देय होता है। यह अवकाश अराजपत्रित कर्मचारियों को देय है। तथा एक साथ 2 प्रतिकर अवकाश से अधिक देय नही है तथा यह 30 दिनों के अंदर लेना होगा। 30 दिन के बांड को आपके अधिकारी द्वारा शिथिल किया जा सकता है। यदि दो दिन हाफ दिन तक ड्यूटी कराया गया है तो इसके बदले एक ही प्रतिकर अवकाश मिलेगा।
नोट- स्वेच्छा से छुट्टी के दिन ड्यूटी करने पर यह अवकाश देय नही होगा।

एंटी रेबीज उपचार हेतू अवकाश-

यदि किसी कार्मचारी को पागल कुत्ता या अन्य जानवर काट ले तो उसे सरकारी चिकित्सक की संस्तुति पर पूर्ण वेतन पर अवकाश देय है। यह अवकाश किसी अन्य अवकाश से घटाया नही जाएगा। दिन की कोई सीमा तय नहीं है। डॉक्टर के द्वारा छुट्टी के दिनों की संख्या निर्धारित होगी।

मूल नि.-9(6) (क) (3)