BH (भारत) सीरीज नंबर : पात्र कौन हैं?
BH (भारत) सीरीज नंबर प्लेट केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मी, PSUs (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और उन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिनकी कंपनी के कार्यालय चार या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं. यह पहल उन लोगों के लिए है जो बार-बार राज्यों में स्थानांतरित होते हैं, जिससे राज्यों के बीच बार-बार वाहन पंजीकरण बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. पात्र कौन हैं?
BH नंबर प्लेट निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए है:
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी:
जो सरकारी सेवाओं में हैं और उनका नियमित रूप से स्थानांतरण होता है।
रक्षा कर्मी:
सशस्त्र बलों के सदस्य, जिनकी स्थानांतरण की आवश्यकताएं अधिक होती हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) के कर्मचारी:
सरकारी कंपनियों में काम करने वाले।
बैंक कर्मचारी:
विभिन्न बैंकों में काम करने वाले लोग।
निजी क्षेत्र के कर्मचारी:
ऐसे कर्मचारी जो किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसके कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं.
प्रशासनिक सेवा के कर्मचारी:
प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े व्यक्ति भी इसके लिए पात्र हैं.
आवेदन कौन कर सकता है?
BH नंबर प्लेट के लिए कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी एक में आता है और जिसका बार-बार राज्य परिवर्तन होता है, वह आवेदन कर सकता है.
मुख्य उद्देश्य
इस नंबर प्लेट की शुरुआत देश भर में वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने और बार-बार होने वाले वाहन पंजीकरण हस्तांतरण से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए की गई है.