शुक्रवार, 14 अक्टूबर 2016

Golden मौका - कमाओ बिना investment के

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1. अब Unlimited Income कमाने के लिए Invite & Earn Menu मे जाइए ओर अपने सभी दोस्तो को Whatsapp, Facebook के ज़रिए Invite कीजिए

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3. इतना ही नहीं अगर आपका दोस्त भी किसी को Refer करता को उससे भी आपको Income होगी … और आगे भी … 7 लेवल तक आप कमा सकते है

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रविवार, 25 सितंबर 2016

मुल लेखा नियम।

एक संस्था प्रधान/ कार्मिक जरूर जाने ये मुल लेखा नियम।

1. भुगतान जब करना हो तभी राशि ड्रॉ करे।
2. निजी निक्षेप खाते का पैसा 31 मार्च को लेप्स ना हो इसलिए कोई राशि आहरण नहीं करे।
3. बैंक से धन राशि आहरण हेतु अनुमति हो एवम उस हैड में राशि उपलब्ध होनी चाहिए।
4. नियम 10 G&FR का एक मुख्य नियम हैं। सरकार हर अधिकारी से मितव्ययता की अपेक्षा करती है एवम धन इस प्रकार व्यय करे जैसा एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति स्वयम् का निजी धन खर्च करता हैं।
5. जब भी कोई व्यय करे तब मांग के अनुसार ही व्यय करे। मांग से अधिक खरीद नहीं करे।
6. कोई भी व्यय स्वयम् के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदे के लिए ना हों
7. किसी व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए व्यय नहीं करे।
8. केश बुक का नियमित संधारण करे।
9. GA 19 तैयार करके नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित किया जाना चाहिए। अब पे मैनेज़र द्वारा अब ऑटो तैयार होता है इसे आप प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नियंत्रण अधिकारी को भेज दिया जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता बजट निर्माण के समय भी रहेगी।
10. आपको अपने कार्यालय की रोकड़ पञ्जिका व वाउचर नियमित रूप से जांच करनी चाहिए।
11. किसी भुगतान को अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाना चाहिए। किसी भुगतान को करने हेतु कोई विधिक बाधा है तो ऐसा भुगतान सक्षम स्वीकृति के पश्चात करना अपेक्षित हैं।
12. किसी प्रमाणपत्र पर जब आप हस्तक्षर करते है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है अतः संतुस्ट होकर ही हस्ताक्षर नहीं करे।
13. जब लेखा दल आये तो उसके बैठने, जल पानी, टेबल कुर्सी,  विधुत व अभिलेख उपलब्ध करवाये। आप उन्हें रेकॉर्ड उपलब्ध करने से मना नहीं कर सकते।
14. बिना अधिकार करार नहीं करे।
15. जो भी राशि व्यय करे उसे नियमानुसार उसी दिन लेखो में संधारित करे एवम राशि को बैंक में जमा करवाये।
16. 4 जुलाई 2014 के पश्चात सभी चालान ऑनलाइन जेनरेट हो रहे है । इससे पूर्व बजट कंट्रोल DDO को करना पड़ता था। अब बिना बजट के बिल जेनरेट नहीं किया जा सकता हैं।
17. जब कोई राशि प्राप्त करनी हो तो ध्यान रहे की धन की अधिकतम सीमा 500 है। यह राशि भारतीय मुद्रा में होनी चाहिए। हम भारतीय मुद्रा को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते।
18. जब चेक स्वीकार करना हो तो स्थानीय स्तर पर क्लियर होने वाला चेक होना चाहिए। अंतिम दिनाक जब तय हो तो क्लियर होने की अवधि के अनुसार चेक लेवे।
19. जब किसी पार्टी का चेक बाउन्स हो जाए तो उससे पेनल्टी राशि रोकड़ लेकर ही राशि रोकड़ में स्वीकार की जाती हैं।
20. चेस्ट की एक चाबी उच्चाधिकारी के पास जमा करनी चाहिए।
21. आपकी अनुपस्थिति में GA 55 पर हस्ताक्षर हेतु आपको किसी को अधिकृत करना चाहिए, सामान्य स्तिथि में यह कार्य केशियर कर सकता हैं।
22. जिस दिन केश बुक खुले उसी दिन बन्द भी करे व किसी से योग चेक करवाना चाहिए।
23. बिल बनवाने का कार्य पे मेनेजर पर होता है, अपने ID से खाता खोलकर बिल बनवाले और सम्पूर्ण चेक कर ट्रेज़री को फॉरवर्ड कर हार्ड कॉपी पर सील व हस्ताक्षर कर भिजवाना हैं।
24. पे मेनेजर पर ROP recover of payment भी सम्भव हैं।
25. रजास्थान प्रोक्युरमेंट एक्ट के तहत निविदा निकाले तो उसकी भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए। G&FR में इस कार्य हेतु नमूना उपलब्ध हैं। एक बार आदेश निकालने के पश्चात सुपीरियर अधिकारी की अनुमति से ही संशोधन संभव होगा।
26. जब सामग्री किसी दूसरे देश से मंगवानी हो तो दर FOR लेनी चाहिए।
27. भुगतान के समय TDS काटने की सुचना पूर्व में ही अंकित कर देनी चाहिए।
28. कोई भी टेंडर अंनंत काल के लिए जारी नहीं हो सकता हैं। ऐसा टेंडर वित् विभाग की सहमति से जारी करे।
29. SDP पोर्टल पर लोगिन करके प्रोक्युरमेंट एन्टाइटल फॉर्म प्राप्त करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाले। रेजिस्ट्रेशन के पश्चात आप निविदा करने तक एन्टाइटल हैं। हम एक वित्तीय वर्ष में 10 हज़ार तक व एक साल में एक लाख तक खरीद बिना निविदा कर सकते हैं।
30. "क्रय समिति" की अनुशंषा पर बिना टेंडर 50 हजार तक खरीद की जा सकती है इसकी एक सत्र में सीमा 3 लाख हैं। क्रय समिति में कार्यालयाध्यक्ष के साथ एक लेखाकार व तकनीकी कार्मिक होना जरुरी हैं।
31. एक साल में 3 कोटेशन लाकर एक लाख तक की खरीद की जा सकती हैं। एक बार में 2 लाख व साल में ऊपरी सीमा 10 लाख के ऊपर खुली निविदा करनी पड़ेगी व SDP पोर्टल पर प्रदर्शन करना पड़ेगा।
32. निर्माण में 10 लाख के ऊपर के आर्डर हेतु P निविदा करनी होती हैं।
33. DSC यानी digital signature certificate ।
34. 5 लाख या उससे अधिक राशि हो तो 10 दिन व स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा। इस समाचार पत्र की न्यूनतम प्रसार संख्या 50 हज़ार हो।
35. अमानत राशि से तातपर्य टेंडर के साथ जमा कराने वाली राशि से है जबकि उसका टेंडर स्वीकृत होने पर प्रतिभूति राशि ली जाती हैं।
36. यदि किसी सामान की उपलब्धि सरकारी दूकान पर उपलब्ध हो तो उसी दूकान से खरीदनी चाहिए।
37. आलमारी, कूलर इत्यादि जेल से एवम कपडा, झंडा इत्यादि खादी भण्डार से खरीद करनी चाहिए।
38. D&SG से अप्रवुड माल की खरीद हेतु किसी टेंडर की आवश्यकता नहीं हैं।
39. तोलिये 5 माह, बेड शीट 1 साल, लोहे का पलंग, कांच के ग्लास 5 माह, शेषे का जग 1 साल, मुद्दे एक साल, टिया सेट 2 साल, बिजली घंटी 2 साल, लतर बेहतर 3 साल, ऐश ट्रे, साइन बोर्ड, साइकिल, चाट बरसाती, टेबल गिलास , कुर्सी की गद्दी, झंडा, लकड़ी का पायदान 5 साल में।
नोटिस बोर्ड, झार , वाटर कूलर, रेडियो ट्रांज़िस्टर , बालरि, जाजम, संदूक, इज़ी चेयर 10 साल में अनुपयोगी हो जाती हैं।
40. सामग्री को अनुपयोगी, बेशी या कंडम घोषित करने के बाद फॉर्म SR5 में लिस्टिंग करेंगे। तकनीक वाले सामान के लिए तकनीकी व्यक्ति की राय लेनी पड़ेगी।
41. अनुपयोगी सामग्री की लिस्ट बनने के बाद सामग्री का मूल्य निर्धारण करना पड़ता हैं। सामग्री के मूल्य का आकलन करने के पश्चात उसकी नीलामी की जाती हैं।
42. 5 लाख से अधिक की नीलामी विभागाध्यक्ष के माध्यम से होगी। विभादध्यक्ष अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता हैं।
43. एक लाख से ज्यादा व 5 लाख से कम मूल्य की नीलामी हेतु उप विभागाद्यक्ष के माध्यम से होगी।
44. 30000 से कम मूल्य होने पर कार्यालयद्यक्ष स्वयम् कर सकता हैं।
45. कम्प्यूटर पर डेप्रिशयशन रेट 60% हैं।
46. 10 हजार के मूल्य तक की रद्दी के विक्रय हेतु कमिटी का अध्य्क्ष कार्यालयध्यक्ष होता हैं।
47. G&FR के परिशिष्ट 6 के तहत अभिलेख के संदगरण की समय सीमा हैं। शाळा भवन के कागजात हेतु कोई समयसीमा नहीं हैं।
48. लोन व अग्रिम रजिस्टर व संस्थापन रजिस्टर तथा स्थाई सम्पतियों के कागजात स्थायी रहेंगे।
49. अवकाश अर्जित करना पड़ता हैं।
50. अवकाश अधिकार नहीं हैं।
51. आकस्मिक अवकाश, अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है, इसका लेखा सर्विस बुक में नहीं होता।
52. क्षतिपूर्ति अवकाश मंत्रलायिक कार्मिको को राजकीय अवकाश पर कार्य करने के एवज़ में मिलता हैं। इसका बेलेंस फॉरवर्ड नहीं होगा।
53. शिक्षक हेतु आकस्मिक अवकाश का कलेंडर 1 जुलाई से 30 जून होतक हैं। अतः जिनके cl शेष है वे 30 जून तक आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकते हैं।
54.  उपार्जित अवकाश- शिक्षक वर्ग हेतु वर्ष के 15 उपार्जित अवकाश देय हैं।
55. अगर किसी कार्मिक ने माह की प्रथम तिथि को कार्यग्रहण नहीं किया है तो उसे उस माह अवकाश अर्जित नहीं होगी।
56. मेडिकल अवकाश स्वयम् में अवकाश नहीं होकर अर्ध वेतन अवकाश होता हैं। पुरे वर्ष सेवा करने पर ही इसे कार्मिक के खाते में जोड़ा जाता हैं। इस अर्ध वेतन अवकाश को कंम्यूट किया जाता हैं।
57.  HLP को चिकित्सा या शिक्षा ग्राउंड पर कंम्यूट करवा सकता है।
58.  लीव सेंक्शन करवाना आवश्यक है। लीव सेंक्शन करने हेतु कार्यालयद्यक्ष कार्यालय हित में स्वीकार कर सकते हैं।
59. कोई कार्मिक 5 साल से अधिक बिना सुचना अवकाश पर रहे तो उसकी सेवा बर्खास्त की जा सकती हैं।
उपरोक्त जानकारियां श्री तरुण पुरोहित लेखाधिकारी द्वितीय की वार्ता पर आधारित हैं।लेखा नियमों हेतु G&FR रूलिंग ही अंतिम होती हैं।
*एजुकेशन न्यूज ग्रुप*

शुक्रवार, 5 अगस्त 2016

Goa To Implement 7th Pay Commission Recommendations From Nov 1

Goa To Implement 7th Pay Commission Recommendations From Nov 1

Panaji: Goa Chief Minister Laxmikant Parsekar has said the 7th Pay Commission recommendations would be implemented in the state from November 1.


Goa Chief Minister Laxmikant Parsekar

“We have decided to implement the recommendations of Seventh Pay Commission from November 1 onwards. The pending arrears from January to October 2016 would be deposited in the employee provident fund (PF) and National Pension System (NPS),” Parsekar told the state Assembly yesterday while talking on the demand for grants.

He also said the order on implementation of the seventh pay commission would be issued around Ganesh Chaturthi, scheduled on September 5.

“The Ganesh Chaturthi will come with good news to the government employees. We will issue the order during that time. The implementation would be from November 1,” he said.

The chief minister said the government will have to spend an additional Rs 72 crore monthly towards salaries and pensions of government employees for implementation of recommendations of the new commission.

A provision of Rs 2,553 crore has been made towards seventh pay commission implementation in the state budget, Parsekar said.

The Chief Minister had a few days back informed the House that as per the revised pay scale, the state government will have to pay Rs 272 crore per month as against Rs 213 crore per month as per the existing scale, which will be an additional burden of Rs 59 crore.

During 2015-16, Rs 1,946 crore were earmarked for the salaries and pensions, which has now been hiked to Rs 2,553 crore to make up for the liability created by seventh pay.

PTI

बुधवार, 29 जून 2016

The present system of Pay Bands and Grade Pay has been dispensed


The present system of Pay Bands and Grade Pay has been dispensed with and a new Pay Matrix as recommended by the Commission has been approved. The status of the employee, hitherto determined by grade pay, will now be determined by the level in the Pay Matrix. Separate Pay Matrices have been drawn up for Civilians, Defence Personnel and for Military Nursing Service. The principle and rationale behind these matrices are the same.

All existing levels have been subsumed in the new structure; no new levels have been introduced nor has any level been dispensed with. Index of Rationalisation has been approved for arriving at minimum pay in each Level of the Pay Matrix depending upon the increasing role, responsibility and accountability at each step in the hierarchy.

The minimum pay has been increased from Rs.  7000 to 18000 p.m.  Starting salary of a newly recruited employee at lowest level will now be Rs.  18000 whereas for a freshly recruited Class I officer, it will be Rs.  56100.  This reflects a compression ratio of 1:3.12 signifying that pay of a Class I officer on direct recruitment will be three times the pay of an entrant at lowest level.

For the purpose of revision of pay and pension, a fitment factor of 2.57 will be applied across all Levels in the Pay Matrices. After taking into account the DA at prevailing rate, the salary/pension of all government employees/pensioners will be raised by at least 14.29 % as on 01.01.2016.

Rate of increment has been retained at 3 %. This will benefit the employees in future on account of higher basic pay as the annual increments that they earn in future will be 2.57 times than at present.

The Cabinet approved further improvements in the Defence Pay Matrix by enhancing Index of Rationalisation for Level 13A (Brigadier) and providing for additional stages in Level 12A (Lieutenant Colonel), 13 (Colonel) and 13A (Brigadier) in order to bring parity with Combined Armed Police Forces (CAPF) counterparts at the maximum of the respective Levels.

Some other decisions impacting the employees including Defence & Combined Armed Police Forces (CAPF) personnel include :
Gratuity ceiling enhanced from Rs.  10 to 20 lakh. The ceiling on gratuity will increase by 25 % whenever DA rises by 50 %.
A common regime for payment of Ex-gratia lump sum compensation for civil and defence forces personnel payable to Next of Kin with the existing rates enhanced from Rs. 10-20 lakh to 25-45 lakh for different categories.
Rates of Military Service Pay revised from Rs.  1000, 2000, 4200 & 6000 to 3600, 5200, 10800 & 15500 respectively for various categories of Defence Forces personnel.
Terminal gratuity equivalent of 10.5 months of reckonable emoluments for Short Service Commissioned Officers who will be allowed to exit Armed Forces any time between 7 and 10 years of service.
Hospital Leave, Special Disability Leave and Sick Leave subsumed into a composite new Leave named ‘Work Related Illness and Injury Leave’ (WRIIL). Full pay and allowances will be granted to all employees during the entire period of hospitalization on account of WRIIL.

The Cabinet also approved the recommendation of the Commission to enhance the ceiling of House Building Advance from Rs.  7.50 lakh to 25 lakh. In order to ensure that no hardship is caused to employees, four interest free advances namely Advances for Medical Treatment, TA on tour/transfer, TA for family of deceased employees and LTC have been retained. All other interest free advances have been abolished.

The Cabinet also decided not to accept the steep hike in monthly contribution towards Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) recommended by the Commission. The existing rates of monthly contribution will continue. This will increase the take home salary of employees at lower levels by Rs. 1470. However, considering the need for social security of employees, the Cabinet has asked Ministry of Finance to work out a customized group insurance scheme for Central Government Employees with low premium and high ri

मंगलवार, 21 जून 2016

कर्मचारियों में गुस्सा, हड़ताल की चेतावनी

कर्मचारियों में गुस्सा, हड़ताल की चेतावनी

सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम वेतन 18,000 और अधिकतम वेतन दो लाख, 50,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। सूत्रों के मुताबिक इस पर विचार के लिए केंद्र ने कैबिनेट स्तरीय कमेटी गठित की ताकि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द फाइनल की जा सके। कैबिनेट कमेटी ने भी अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 18 से 30 फीसदी की हाईक मिली है। इसके अनुसार न्यूनतम वेतन 23,000 से 25,000 रुपये और अधिकतम वेतन तीन लाख 50,000 रुपये अनुमन्य किया है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले लागू करना चाहती है जिसका 01 जनवरी 2016 से बकाया भी मिलेगा। इसके पीछे सोच साफ है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा इसका लाभ हासिल कर सके। लेकिन इस रिपोर्ट से कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। उनका कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। कर्मचारी संगठनों की मानें तो वे इसे आईएएस लॉबी को खुश करने वाली रिपोर्ट है। ऐसे में कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की धमकी दी है। खासतौर पर रेल कर्मचारी ज्यादा गुस्से में हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे में 42 साल बाद हड़ताल का नोटिस पडा है ।

क्या था कर्मचारी संगठनों का विरोध
कर्मचारी संगठनों का विरोध था कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात बढ़ा दिया गया है। इस नाम पर न्यूनतम वेतन तो बढ़ाने की सिफारिश की गयी है, लेकिन इसकी आड़ में सेक्रेटरी की पे 32,5000 और कैबिनेट सेक्रेटरी की 3,50,000 कर दी जाएगी जिससे न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात और बढ़ जाएगा।

मूल वेतन में 50 प्रतिशत डीए भी नहीं बढ़या

सोमवार, 20 जून 2016

शिविरा पंचांग 2016-17 सारांश

*शिविरा पंचांग 2016-17 सारांश*

स्कूलों का समय गर्मियों में सुबह 8 से दोपहर 2-10 और सर्दियों में 9-30 से 3-40 बजे का ही रखा गया है।

कक्षा एक से 8 वीं तक वर्ष में कभी भी शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश हो सकेंगे।

कक्षा 9 से 12 के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2016 रखी गई है।

प्रस्तावित पंचांग के मुताबिक जुलाई 2016 से जून 2017 तक 234 दिन स्कूल लगेंगे और  52 रविवार तथा 79 अन्य अवकाश होंगे।

28 अक्टूबर से 8 नवम्बर तक मध्यावकाश।

24 दिसंबर से 12 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।

शिक्षकों के लिए 9-10 सितम्बर को जिला व 21-22 अक्टूबर को राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन होंगे।

22 से 24 अगस्त तक प्रथम, 7 से 10 अक्टूबर तक द्वितीय और 9 से 11 फरवरी तक तृतीय परख होगी। 10 से 23 दिसम्बर तक अर्ध वार्षिक व 13 से 25 अप्रैल 2017 वार्षिक परीक्षा की तिथियां तय की गई है।

30 अप्रैल 2017 को रिजल्ट धोषित होगा ।

अगले वर्ष नया शैक्षिक सत्र एक मई 2017 से।

11 मई से 20 जून 2017 तक ग्रीष्मावकाश रहेगा।