CL क्या है
CL = आकस्मिक अवकाश
CL - कार्मिक का अधिकारी नहीं हे। संस्था प्रधान की स्वीकृति से ही ले सकते हे विशेष परिस्थिति (बीमारी, अस्पताल, अंत्येष्टि) को छोड़ कर ।
CL - अस्थाई कार्मिक को एक वर्ष में 12
CL - स्थाई कार्मिक को एक वर्ष में 15
एक साथ में 10 CL से ज्यादा नहीं ले सकते और अगर 3 दिन आप विद्यालय जाने में 1 घण्टे से कम समय लेट हो जाते हे तो 1 CL और 1 घण्टे के बाद आधी CL कटेगी।
अगर कार्मिक बिना सुचना विद्यालय में नहीं आता हे तो संस्था प्रधान उसके कॉलम में ? मार्क लगाएगा ।
जब कार्मिक विद्यालय में उपस्थित होगा तब कारन बताओ नोटिस जारी होगा फिर कार्मिक संस्था प्रधान को कारण बताएगा ।
संस्था प्रधान को लगे तो वो उसकी CL स्वीकृत करे नहीं तो PL या HPL की भी स्वीकृति लेनी होगी ।
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ये होती हे CL अब बोलो
[18/01 8:41 am] सुनिल बैरासर:
ज्वाइन से एक साल तक जैसे - 10 दिसम्बर 2015 को किया तो 9 दिसम्बर 2016 तक 12 CL मिलेगी
इसका कोई नियम लेखविज्ञ में हो तो बताइये
जब स्थाईकरण फॉर्म भरा जाता हे 2 वर्ष की समाप्ति पर तो उसमे CL की गणना वर्ष के अनुसार ही होती हे
प्रथम वर्ष की CL
द्वितीय वर्ष की CL
न की जुलाई से जून
बहुत से अध्यापक जानकारी के अभाव में परिवीक्षा काल की CL की गणना भी जुलाई से जून कर लेते हे
फिर जब स्थाईकरण फॉर्म के समय समस्या आती हे
क्योकि मेरे कुछ साथियो ने भी ऐसा किया था बाद में DEO ने उनके फॉर्म पर नोट लगा के वापस लोटा दिए की CL की गणना नियुक्ति तिथि से करो न की जुलाई से जून
फिर जब उन्होंने नियुक्ति तिथि से गणना की तो किसी के 15 CL किसी 14 CL हो गयी
उन अध्यापको को 12 CL से ज्यादा होने वाले दिनों का वेतन चालान से वापस जमा करवाना पडा था
इसलिए सुझाव हे की परिवीक्षा कॉल में CL की गणना नियुक्ति तिथि से ही करे
ताकि आगे आपको परेशानी न हो
[18/01 8:41 am] सुनिल बैरासर:
प्रोबेशन में CL के नियम का 12 CL की गणना कब से कब होगी
परिवीक्षा काल में नियुक्ति तिथि से गणना की जाती हे
परिविक्षा काल में CL की गणना नियुक्ति तिथि से की जाती
CL वर्ष में 12 मिलती हे और आप कभी भी ले सकते हो
बस एक साथ 10 से ज्यादा नहीं इसको लेकर काफी भ्रान्ति हे की 1 महीने की एक मिलती हे ये गलत हे वर्ष की 12 मिलती है
[18/01 8:41 am] सुनिल बैरासर:
परिवीक्षा काल में कितनी छुटियाँ मिलती है
परीवीक्षा काल आगे नही बढाना है तो 30 दिन ही अवैतनिक रहे !!!
90 दिन तक नियुक्त अधिकारी उससे ज्यादा का एडमिनिस्ट्रेशन और उससे अधिक वित्त विभाग स्वीकृति देगा
नोट= सभी स्थिति में (केवल 30 दिवस को छोड़कर) परीवीक्षा काल आगे बढेगा।
पहले 22/5/09 के अनुसार 90 दिन से अधिक पर प्रोबेशनर ट्रेनी में कार्यकाल बढा सकते है जो अधिकतम एक साल होगी।
प्रोबेशनर ट्रेनी 11/6/14 के बाद 30 दिवस तक ही अवैतनिक रह सकते हैं ।ये नये आदेश है पहले 90 दिन तक के लिए मान्य था ।
अतः अब 30 दिन ही मान्य है ।।
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