प्रश्न:- कार्मिक की मृत्यु पर कौन-कौन से परिलाभ मिलते है?
उत्तर:- 1⃣
सामूहिक व्यतिगत दुर्धटना बीमा की राशि दो लाख रूपीज़ ।परंतु 01-05-2017 से 3 लाख कर दी गई है।
2⃣
राज्य बीमा नियम 1998(SI)
सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु होने पर बीमित राशि का दुगुना भुगतान दिया जाएगा।
3⃣
राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997 के अनुसार आपकी GPF में जमा राशि।
4⃣
अनुग्रह अनुदान(Ex-gratia grant)
1.अपने सामान्य स्थिति में मुख्य कार्यालय के बाहर मृत्यु होने पर :- अनुग्रह अनुदान की राशि
(कार्मिक की बेसिक 10,000 तक होने पर पच्चास हजार
यदि बेसिक 10001 से 19999 तक होने पर अस्सी हजार रुपये और बेसिक 20,000 से अधिक होने पर एक लाख रुपये तक का अनुग्रह अनुदान मिलता है।)
2.यदि मृत्यु का कारण दुर्घटना है तो अनुग्रह अनुदान की राशि बिस लाख रुपये होंगें।
5⃣
सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृत्यु उपादान
यदि कार्मिक की कुल सेवा एक वर्ष से कम हो तो 2 माह का वेतन,एक वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम होने पर 6 माह का वेतन, 5 वर्ष या अधिक परंतु 20 वर्ष से कम होने पर 12 माह का वेतन और 20 वर्ष से अधिक की सेवा होने पर जितने वर्ष की सेवा या नोकरी की है उतने ही महीने का वेतन मिलेगा।जैसे किसी कार्मिक के 30 वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु होती है तो उन्हें 30 माह का वेतन मिलेगा।परंतु कुल वेतन 33 माह के वेतन से अधिक नही हो सकता और कुल महीनों के वेतन भी दस लाख से अधिक नही हो सकता।
*नोट:- क्रम संख्या 01 से 05 तक के लिए अपना मूल बांड मृत्यु प्रमाण पत्र या पोस्टमार्टम रिपोर्ट ,स्कूल के लेटरहेड पर कार्मिक का विवरण लेकर नॉमिनी का विवरण सहित क्लेम हेतु अपने जिले की SIPF आफिस में डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें।*
6⃣
अपनी सेवा में कुल उपार्जित अवकाश या PL का भुगतान ।
7⃣
विभागीय नियमानुसार पेंशन भी मिलेगी।
8⃣
राजस्थान राज्य मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्तिनियम 1996 के अनुसार अपने आश्रित को नियुक्ति मिलेगी।
आश्रित का अर्थ पति या पत्नी,पुत्र,अविवाहित,या विधवा पुत्री , या परित्यक्ता पुत्री,मृत राज्य कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल मे वैध रूप से लिये गए दत्तक पुत्र या पुत्री से है।
▶नोट:- यदि मृतक की पत्नी या पति राज्य या केंद्र के सेवा में हो तो पति पत्नी या पुत्र एवम पुत्रियों किसी को भी अनुकंपा नियुक्ति नही मिलेगी।
▶यदि मृतक की अविवाहित पुत्री या कोई भी एक पुत्र या दत्तक पुत्र या पुत्री राजकीय सेवा में हो तो उसके पुत्रों एवम पुत्रियों को अनुकम्पा नियुक्ति नही मिलेगी।परंतु मृतक का पति या पत्नी को मिल सकती है।
▶यदि मृतक के पुत्र की पत्नी या पुत्र या अविवाहित पुत्री के राजकीय सेवा में होने पर मृतक के पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति नही दी जा सकती।क्योंकि मृतक का पुत्र अपने पिता या माता पर आश्रित न होकर अपनी पत्नी या अविवाहित पुत्रियो या पुत्र पर आश्रित है।
9⃣
यदि कार्मिक की LIC या किसी अन्य कंपनी में जमा प्रीमियम का insurance लेने हेतु अपना मूल बांड मृत्यु प्रमाण पत्र या पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर नॉमिनी का विवरण सहित संबधित कंपनी में क्लेम हेतु डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें।
बैंक के ATM पर भी फ्री में दुर्घटना बीमा होती है।इसकी राशि पच्चीस हजार से पांच लाख तक होती है।
यदि आपके पास प्लैटिनम कार्ड पर दो लाख का बीमा ,क्लासिक कार्ड पर पचास हजार का दुर्घटना बीमा,किसान डेबिट कार्ड और पंजाब मित्र कार्ड पर पचीस हजार तथा मास्टर रक्षक प्लैटिनम कार्ड पर पाँच लाख का बीमा होता है।इसके लिए 2 से 5 माह में बैंक से संपर्क करें।यह लाभ केवल दुर्घटना में मृत्यु पर ही मिलेगा।
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बैंक एकाउंट के बचत खाते पर भी बारह रुपये वार्षिक का दुर्घटना बीमा होने पर 2 लाख की राशि मिलेगी।
इसी प्रकार 360 या 365 रुपये की वार्षिक दुर्घटना बीमा होने पर भी दुर्घटना बीमा मिलेगा।
एक छोटा सा प्रयास