मेडिक्लेम पालिसी कैसे ली जाती ह
और लेने के बाद बीमार होने पर क्या करना पड़ता है ❓
जवाब
मेडिक्लेम पालिसी की सुविधा राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।
निर्देशानुसार कुछ हॉस्पिटल तो कैशलेस पॉलिसी में है जहां इलाज का पैसा नही लगेगा पर राशि की सीमा निर्धारित है।
एवम् सूची में वर्णित हॉस्पिटल में इलाज कराने पर प्रारम्भ में तो भुगतान स्वयं को करना होता है उसके बाद TPA यानी इसके ऑफिस में प्रपत्रानुसार फ़ाइल बनाकर आवेदन करना होता है फिर रोग के अनुसार पुनर्भरण राशि का चेक आ जाता है।
सम्भवतया अगले साले 2016 में प्रत्येक जिला स्तर पर इसके आवेदन और पुनर्भरण हेतु एकल खिलाड़ी स्थापित हो जायेगी।
इस प्रक्रिया हेतु मेडिक्लेम कार्ड की आवश्यकता विशेष रूप से रहेगी। जिसे पूर्व में तो हर 2 साल में Renew का प्रावधान था परन्तु संसाधनों के अभाव में SIPF द्वारा इसे यथावत स्वीकार किया जा रहा है। सदस्यों की संख्या में परिवर्तन की दशा में renew आवश्यक है।
Jaipur के प्राइवेट अस्पतालों में आउटडोर फीस राज्य कार्मिकों के लिए 1/3 हो गयी है बिना कार्ड के ही।
आप संस्थाप्रधान से लिखवाकर ले जाये की आप राज्यसरकार के कर्मचारी है। साथ में अपनी फोटोयुक्त id काफी है।
मेडिक्लेम कार्ड कैसे बनता ह❓
मेडिक्लेम कार्ड हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर सदस्यों की फ़ोटो लगाकर सम्बंधित GPF ऑफिस में DDO से प्रमाणित कराकर देना होता है। यदि माता पिता का नाम भी जोड़ना है तो शपथ पत्र जिसमे वर्णित हो की उनकी आय 2000 से कम हो और वे आवेदन कर्ता पर आश्रित है।
मेडिक्लेम से सम्बंधित एक और जानकारी
जैसा कि आपको पता है कि यह indoor एडमिट होने पर क्लेम मिलता है।
लेकिन इसका उपयोग आउटडोर में भी कर सकते है।आप जब भी हॉस्पिटल में दिखाने जाय तो कार्ड साथ लेकर जाय।बशर्ते हॉस्पिटल अपनी लिस्ट में हो।कार्ड से आउटडोर में दिखाने पर आपकी फीस और टेस्ट CGHS RATE(जो कि जनरल रेट से लगभग आधी होती है)से ही चार्ज किये जायेंगे।
कृपया यह जानकारी अन्य साथियो और 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को देवे।
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